नागरिकों को राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 08 जून से नामातंरण एवं बंटवारा प्रकरणों का निराकरण अभियान के तहत किया जा रहा है। अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर द्वारा इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं।
अपर कलेक्टर श्री डामोर ने सभी तहसीलदारों को अभियान के दौरान आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन का निराकरण, पक्षकारों के लिए व्यवस्थाएं, राजस्व प्रकरणों के पारित आदेश का अमल तथा अभियान का संचालन समय सारणी अनुसार किए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामों में मुनादी के माध्यम से अभियान का प्रचार-प्रसार कराने, पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव को किसान तथा खातेदार से आवेदन प्राप्त कर आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने के लिए कहा है।
पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण भू-राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गांरटी अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के तहत अविवादित नामातंरण प्रकरण 30 दिवस में, विवादित नामांतरण प्रकरण 180 दिवस में तथा अविवादित बंटवारा प्रकरणों का निराकरण 90 दिवस में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन एकत्रित कर आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस पोर्ट पर प्रकरण दर्ज कराएंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक चाहे तो इस अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र एवं एमपी ऑनलाईन या ऑनलाइन भी सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को भी अभियान में शामिल कर निराकृत किया जाएगा।